May 02, 2026

हेली टिकट के नाम पर ठगी करने वाले तीन अभियुक्तों को 3-3 साल की सजा

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रूद्रप्रयाग। केदारनाथ हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग के नाम पर श्रद्धालुओं से धोखाधड़ी करने वाले तीन अभियुक्तों को न्यायालय ने सख्त सजा सुनाई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट उखीमठ सन्तोष पच्छिमी की अदालत ने अभियुक्त विकास कुमार, सौरभ सिंह एवं पुनीत कुमार को धारा 420 भा.द.वि. के तहत 3-3 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10-10 हजार रुपये के जुर्माने तथा धारा 120बी (अपराधिक षड्यंत्र) के तहत 6-6 माह के कारावास एवं 5-5 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया है।

मामले के अनुसार वर्ष 2019 में अभियुक्तों ने ‘एशियन हॉलिडे’ नाम से एक फर्जी वेबसाइट और ईमेल आईडी बनाकर स्वयं को पवन हंस हेली सेवा से संबद्ध बताकर यात्रियों को केदारनाथ हेलीकॉप्टर टिकट की एडवांस बुकिंग का झांसा दिया। यह गिरोह नोएडा (उत्तर प्रदेश) में बैठकर फर्जी सिम कार्डों के माध्यम से लोगों से संपर्क करता था और उनसे ऑनलाइन पैसे ठगता था।

ठगी का शिकार हुए यात्रियों में गुरुग्राम की स्वीकृति शर्मा से 12,960 रुपये, विपिन यादव से 30,500 रुपये तथा औरंगाबाद (महाराष्ट्र) की चेतना प्रवीण सरवदे से 48,400 रुपये वसूले गए। यात्रियों को ठगी का पता तब चला जब वे फाटा हेलीपैड पहुंचे और उनके टिकट फर्जी पाए गए। इसके बाद थाना गुप्तकाशी में मुकदमा दर्ज किया गया।

विवेचना के दौरान अभियुक्तों के बैंक खातों में बड़ी संख्या में संदिग्ध लेनदेन पाए गए। इस प्रकरण में राज्य की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी उखीमठ विनीत उपाध्याय द्वारा प्रभावी पैरवी की गई, जिसके परिणामस्वरूप न्यायालय ने अभियुक्तों को दोषसिद्ध कर सजा सुनाई गई। यह फैसला आस्था के नाम पर ठगी करने वालों के खिलाफ एक कड़ा संदेश है तथा यात्रियों को भी ऑनलाइन बुकिंग के दौरान सतर्क रहने की आवश्यकता है।