नाबालिग बालिका का अपहरण करने वाला युवक गिरफ्तार
पोक्सो अधिनियम की सुसंगत धाराओं में अभियुक्त को भेजा जेल
राजस्थान का रहने वाला है अभियुक्त राजकुमार उर्फ राजू
रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग जिले के एक गांव से नाबालिग बालिका के अपहरण मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाई। जिसके बाद अपहृता को अभियुक्त के साथ हरिद्वार से बरामद किया गया और अभियुक्त के खिलाफ पोक्सो अधिनियम की सुसंगत धाराओं में वृद्धि करते हुए न्यायालय के समक्ष पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है।
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बता दें कि बीती दो जनवरी को जिले के एक गांव से नाबालिग के अपहरण का मामला राजस्व उप निरीक्षक में पंजीकृत किया गया। मामले में कोई कार्यवाही न होने पर छः जनवरी को विवेचना को नियमित पुलिस को हस्तान्तरित किया गया। इसके बाद पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल ने घटना की संवेदनशीलता के दृष्टिगत संबंधित पर्यवेक्षण अधिकारी पुलिस उपाधीक्षक तथा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली रुद्रप्रयाग को तत्काल टीम गठित करते हुए बालिका की बरामदगी किये जाने के निर्देश दिए। कोतवाली रुद्रप्रयाग के स्तर से टीम का गठन किया गया। गठित टीम ने सुरागरसी पतारसी, सर्विलांस एवं अन्य आधुनिक तकनीकों की मदद से पांच दिनों में अपहृता को अभियुक्त के साथ हरिद्वार से बरामद किया। अभियुक्त राजकुमार उर्फ राजू पुत्र कृपाल सिंह निवासी गांव बड़वानी खुर्द भरतपुर राजस्थान के बयान, आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद अभियोग में भादवि एवं पोक्सो अधिनियम की सुसंगत धाराओं में वृद्धि की गई है। अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। पुलिस टीम में चौकी प्रभारी घोलतीर योगेश कुमार, आरक्षी विनोद कुमार, महिला आरक्षी नीमा एवं सर्विलांस सैल से आरक्षी राकेश सिंह शामिल थे।
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