नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कार्यवाही: ढौंडियाल
रुद्रप्रयाग। विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2022 के साथ ही आदर्श आचार संहिता के दृष्टिगत तहसील रुद्रप्रयाग व जखोली के अंतर्गत धारा-144 लागू करते हुए उप जिला मजिस्ट्रेट अपर्णा ढौंडियाल ने निर्देश जारी कर कहा कि नियमों का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड विधान के अंतर्गत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
उप जिला मजिस्ट्रेट ने जानकारी देते हुए बताया गया कि आदर्श आचार संहिता के दृष्टिगत विधान सभा रुद्रप्रयाग के अंतर्गत सार्वजनिक स्थलों में किसी भी तरह की बैठकों के आयोजनों से पूर्व रिटर्निंग आॅफिसरों अथवा सहायक रिटर्निंग आॅफिसर की अनुमति आवश्यक होगी। इसी तरह बिना अनुमति माइक, लाउडस्पीकर के उपयोग के साथ ही विद्यालयों, चिकित्सालयों व धार्मिक स्थलों के समीप ध्वनि विस्तारक यंत्रों को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता अवधि के दौरान बिना अनुमति सार्वजनिक स्थलों में पांच से उससे अधिक की संख्या में व्यक्तियों के समूह प्रतिबंधित किए गए हैं। सार्वजनिक स्थलों में आग्नेयास्त्र, लाठी, डंडा, बल्लम, चाकू, हाॅकी, तेज धार वाला शस्त्र, ज्वलनशील व हानि पहुंचाने वाले रासायनिक पदार्थों को प्रतिबंधित किया गया है। बताया कि बिना पूर्व अनुमति के जुलूस व जनसभा के आयोजनों पर भी आदर्श आचार संहिता के दृष्टिगत रोक लगा दी गई है। बताया कि धारा-144 मतगणना की तिथि (10 मार्च, 2022) तक प्रभावी रहेगी। तथा उल्लंघन की स्थिति में भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने सूचना अधीनस्थ कार्मिकों को आवश्यक निर्देश देते हुए कहा कि जिला निर्वाचन कार्यालय सहित मुख्यालय परिसर, विकास खंड स्तर, थानों, जिला पंचायत के कार्यालय, नगर पालिका व नगर पंचायतों के सूचना पटों पर सूचना चस्पा करने के लिए निर्देश दिए गए हैं।
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