जिले के दस परीक्षा केन्द्रों में आयोजित होगी लिखित परीक्षा
रुद्रप्रयाग। जनपद रुद्रप्रयाग के 10 परीक्षा केन्द्रों में राज्य (सिविल) अवर अधीनस्थ सेवा प्रारम्भिक लिखित परीक्षा 12 दिसम्बर को प्रातः 10 से मध्यान्ह 12 बजे के मध्य आयोजित की जाएगी। इसी क्रम में तहसील जखोली के 01 परीक्षा केन्द्र राजकीय इंटर कालेज तिलकनगर तिलवाड़ा रुद्रप्रयाग में धारा 144 प्रभावी रहेगी। जानकारी देते हुए उप जिला मजिस्ट्रेट जखोली परमानन्द राम ने बताया कि परीक्षा केन्द्र में परीक्षा केन्द्र से 200 मीटर परिधि के अन्दर सार्वजनिक सभा, जुलूस, जश्न के रूप में कोई उत्सव रैली आदि नहीं निकाले जाएगे। कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर आग्नेयास्त्र, लाठी, डण्डा, चाकू, हाकी स्टिक, खुखरी, तलवार, कोई तेज धार वाला शस्त्र, पटाखे, बम व अन्य ज्वलनशील पदार्थ एवं हानि पंहुचाने वाले रसायनिक पदार्थ लेकर को लेकर नहीं चलेगा। इस आदेश के अधीन वे व्यक्ति जो वृद्धावस्था, अपंगता के कारण सहारे के लिए लाठी रखते है, उनको छूट होगी तथा शान्ति सुरक्षा व्यवस्था हेतु तैनात पुलिसकर्मी, होमगार्ड के जवानों पर भी छूट होगी। वहीं दूसरी ओर तहसील रुद्रप्रयाग के नौ परीक्षा केन्द्र राजकीय बालिका इंटर कॉलेज रुद्रप्रयाग, राजकीय पॉलिटेक्निक रतूडा, राजकीय इंटर कॉलेज रतूडा, जिला शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र (डाइट) रतूडा, राजकीय इंटर कॉलेज कोठगी, अटल उत्कृष्ट स्वामी सच्चिदानंद राजकीय इंटर कॉलेज रुद्रप्रयाग, अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज अगस्त्यमुनि, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अगस्त्यमुनि व राजकीय बालिका इंटर कॉलेज अगस्त्यमुनि में धारा 144 प्रभावी रहेगी। जानकारी देते हुए उप जिला मजिस्ट्रेट अपर्णा ढौंडियाल ने बताया कि परीक्षा केन्द्र में परीक्षा केन्द्र से 200 मीटर परिधि के अन्दर सार्वजनिक सभा, जुलूस, जश्न के रूप में कोई उत्सव रैली आदि नहीं निकाले जाएगे। कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर आग्नेयास्त्र, लाठी, डंडा, चाकू, हॉकी स्टिक, खुखरी, तलवार, कोई तेज धार वाला शस्त्र, पटाखे, बम व अन्य ज्वलनशील पदार्थ एवं हानि पहुंचाने वाले रासायनिक पदार्थ लेकर को लेकर नहीं चलेगा। इस आदेश के अधीन वे व्यक्ति जो वृद्धावस्था, अपंगता के कारण सहारे के लिए लाठी रखते है, उनको छूट होगी तथा शान्ति सुरक्षा व्यवस्था हेतु तैनात पुलिसकर्मी, होमगार्ड के जवानों पर भी छूट होगी। उप जिला मजिस्टेªट रूद्रप्रयाग अपर्णा ढौंडियाल ने कहा कि यदि कोई इन आदेशों का उल्लंघन करेगा तो इसका यह कृत्य भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।
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