पुलिस वाला गुरुजी करण लग्यां जागरुक
पुलिस गुरुजी पढ़ौला अर नौना, नौनी तें नईं नईं बात बतलौला
रुद्रप्रयाग। अक्सर विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को उनके पाठ्यक्रम से सम्बन्धित जानकारी दी जाती है, जो कि उनके लिए काफी लाभदायक होती है। परन्तु इसी शिक्षा के साथ बच्चों को अलग प्रकार के शिक्षकों द्वारा जानकारी दी जाये तो उनको भी कुछ नया और व्यवहारिक जीवन में उपयोग हेतु नई जानकारी मिलती है। उनके नये गुरुजी के रूप में जनपद रुद्रप्रयाग पुलिस के कार्मिक अपना योगदान दे रहे हैं। कोतवाली सोनप्रयाग क्षेत्रान्तर्गत राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सीतापुर के छात्र-छात्राओं को वरिष्ठ उपनिरीक्षक कोतवाली सोनप्रयाग श्री राजबर राणा के नेतृत्व में साइबर अपराध, नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी गयी।

छात्र-छात्राओं को साइबर अपराध के बारे में बताया गया कि आज के समय में होने वाला एक ऐसा अपराध है, जिसमें हम लोभ लालच और झांसे में आकर फंस जाते हैं, जब तक जानकारी हो पाती है, तब तक काफी देर हो जाती है। छात्र-छात्राओं को यह भी बताया गया कि अक्सर हम लोग मोबाइल फोन के उपयोग के समय भी लापरवाही बरतते हैं, गूगल या अन्य सर्च इंजन में हैल्पलाइन नम्बर ढूंढने का प्रयास करते हैं, ऐसे में साइबर ठग काफी नुकसान कर जाते हैं। बच्चों को बताया गया कि वे अपने घर परिवार और समाज में रहने वाले लोगों को भी अपने स्तर से जागरुक कर सकते हैं। छात्र-छात्राओं को बताया गया कि वे लोग विभिन्न प्रकार की खेल प्रतियोगितायों में प्रतिभाग करें, ऑनलाइन गेमिंग से दूर रहें या नियंत्रित ढंग से खेलें। किसी भी प्रकार की साइबर ठगी होने पर साइबर क्राइम हैल्पलाइन नम्बर 1930 पर कॉल करने हेतु बताया गया। नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी गयी कि इसकी लत ऐसी है कि इससे परिवार के परिवार बर्बाद हो रहे हैं। स्कूल के अद्यापकों को भी बताया गया कि वे भी बच्चों की अवांछित गतिविधियों पर नजर अवश्य रखें, और साथ ही अभिभावकों से भी निरन्तर समन्वय बैठक आयोजित अवश्य करें। उपनिरीक्षक यातायात द्वारा यातायात नियमों की जानकारी देते हुए बताया गया कि अपने वाहनों को निर्धारित गतिसीमा में ही चलायें, नाबालिग बच्चे वाहन का संचालन न करें, बच्चें अपने घर परिवार व समाज में भी इस प्रकार का सन्देश अवश्य दें कि कोई भी व्यक्ति नशे में वाहन का संचालन न करें। विद्यालय प्रबन्धन द्वारा पुलिस के जागरुकता अभियान की सराहना की गयी।

दूर दराज का स्कूलों मां पौंछि तें बच्चुं तें दीलि जानकारि
ऊखीमठ। पुलिस अधीक्षक, रुद्रप्रयाग द्वारा व्यापक जन-जागरुकता के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों के क्रम में थाना प्रभारी ऊखीमठ सुरेश चन्द्र बलूनी थाना ऊखीमठ क्षेत्रान्तर्गत दूरस्थ क्षेत्र में स्थित राजकीय इन्टर कॉलेज मक्कू पहुंचकर छात्र-छात्राओं को उत्तराखण्ड पुलिस एप, गौरा शक्ति मॉड्यूल, नशे के दुष्प्रभावों, साइबर अपराध के बारे में जानकारी देकर जागरुक किया गया।
उत्तराखण्ड पुलिस एप के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि उत्तराखण्ड पुलिस एप के अन्तर्गत बहुत सारे ऐसे फीचरों को लाया गया है, जिनका उपयोग मनुष्य के दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं के निदान के लिए कर सकते हैं। इसके अन्तर्गत घर बैठे चरित्र सत्यापन प्राप्त कर सकते हैं, यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों का चालान कर सकते हैं, इसके गौरा शक्ति फीचर का उपयोग कर महिलायें उनके साथ होने वाले अपराधों की शिकायत कर सकती हैं। नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि इसकी लत बहुत बुरी होती है, और इसके चपेट में आने वाला व्यक्ति कि स्थिति ऐसी हो जाती है कि उसे नशे के दलदल से वापस सामान्य जीवन में लाने में काफी कठिनाई होती है, जरूरी भी नहीं कि उसे सामान्य जीवन में लाया भी जा सके। इससे बचने का उपाया यही है कि इससे दूर रहा जाये। साइबर अपराधों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस अपराध में फंसते समय पता ही नहीं चलता क्योंकि कई बार जाने या अन्जाने व लोभ लाचल में आकर अपनी निजी जानकारी साइबर ठगों को दे देते हैं, फिर जब ठग हमारी गाढ़ी कमाई ले लेते हैं, तब जाकर अहसास होता है कि ये क्या हो गया। कई बार लुभावने ऑफर के चक्कर में फंस जाते हैं, कई बार कस्टमर केयर या अन्य ऐसी जानकारी को गूगल पर सर्च कर लेते हैं, जो कि बाद में नुकसानदायक साबित होती है। अन्जान लोगों के कॉल्स या वीडियो कॉल्स के जवाब देने से बचने की जानकारी दी गयी। सोशन मीडिया प्लेटफार्म पर आने वाले संदेशों या वीडियो इत्यादि को बिना सत्यापित किये ही शेयर और फारवर्ड करने से बचने की जानकारी दी गयी। अपने बैंक डिटेल्स, एटीएम पिन या पीछे लिखे तीन अंकीय कोड को किसी से साझा न करने की जानकारी दी गयी। ऑनलाइन शॉपिंग या अन्य प्रकार के लेन-देन में भी सतर्कता रखे जाने की जानकारी दी गयी। उपस्थित छात्रों को यातायात नियमों का पालन किये जाने, दुपहिया वाहन में हेलमेट पहनने, निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाने व नाबालिगों द्वारा वाहन संचालन न करने की जानकारी दी गयी।

