Jun 12, 2026

बाल श्रम उन्मूलन को लेकर मनसूना में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित

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रुद्रप्रयाग। बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस" के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) रुद्रप्रयाग द्वारा दूरस्थ ग्राम मनसूना में विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के दिशा-निर्देशन तथा जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पायल सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुआ।

 

शिविर में ग्रामीणों, अभिभावकों एवं बच्चों को बाल श्रम निषेध संबंधी कानूनों, बच्चों के अधिकारों तथा निःशुल्क विधिक सहायता योजनाओं की जानकारी दी गई। सचिव पायल सिंह ने बताया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान, होटल, ढाबे अथवा घरेलू कार्य में नियोजित करना कानूनन अपराध है, जिसके लिए दोषियों को कारावास एवं आर्थिक दंड का प्रावधान है। साथ ही 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग के किशोरों को खतरनाक एवं जोखिमपूर्ण कार्यों में लगाना भी प्रतिबंधित है।

 

उन्होंने कहा कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत बच्चों को शिक्षा दिलाने तथा उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। शिविर में उपस्थित लोगों को NALSA हेल्पलाइन 15100 एवं चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की जानकारी भी दी गई।

 

कार्यक्रम में रिटेनर अधिवक्ता एवं असिस्टेंट लीगल डिफेंस काउंसिल ने बाल श्रम से संबंधित कानूनी प्रावधानों, बच्चों के पुनर्वास तथा निःशुल्क विधिक सहायता सेवाओं पर विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर उन्हें आवश्यक विधिक परामर्श एवं मार्गदर्शन भी प्रदान किया गया। साथ ही लोक अदालत, जनकल्याणकारी योजनाओं एवं विधिक सेवा प्राधिकरण की विभिन्न सेवाओं के बारे में भी जागरूक किया गया।