Aug 03, 2026

अब घर बैठे बनवाएं नया राशन कार्ड, पीडीएस की सभी प्रमुख सेवाएं हुईं ऑनलाइन

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नाम जोड़ने, हटाने और राशन कार्ड ट्रांसफर की सुविधा भी पोर्टल पर उपलब्ध, दफ्तरों के चक्कर से मिलेगी राहत,

रुद्रप्रयाग। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को अधिक पारदर्शी, सरल और प्रभावी बनाने की दिशा में जिला पूर्ति विभाग ने राशन कार्ड से संबंधित सभी प्रमुख सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया है। अब नए राशन कार्ड के लिए आवेदन, परिवार के सदस्य का नाम जोड़ने या हटाने तथा राशन कार्ड स्थानांतरण (ट्रांसफर) जैसे कार्यों के लिए लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

जिला पूर्ति विभाग के अनुसार, राज्य सरकार की स्मार्ट पीडीएस योजना के तहत नागरिक अब http://uk.smartpds.nic.in पोर्टल पर सिटीजन लॉगिन के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पोर्टल पर नए राशन कार्ड के साथ-साथ कार्ड में संशोधन और अन्य सेवाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। जिला पूर्ति अधिकारी के.एस. कोहली ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध तरीके से सरकारी खाद्यान्न का लाभ उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन व्यवस्था लागू होने से कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी, प्रक्रिया तेज होगी और आम नागरिकों का समय व अनावश्यक भागदौड़ दोनों बचेंगे।

ऑनलाइन आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज नए राशन कार्ड के लिए आय प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की प्रति, परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड, सभी सदस्यों की पासपोर्ट आकार की फोटो एवं परिवार की संयुक्त फोटो, बैंक पासबुक की प्रति तथा निवास प्रमाण के रूप में बिजली, पानी या गैस कनेक्शन का बिल आवश्यक होगा। ग्रामीण क्षेत्रों के आवेदकों को ग्राम पंचायत अधिकारी की संस्तुति भी देनी होगी।

बच्चे का नाम जोड़ने के लिए जन्म प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर अथवा राशन कार्ड की प्रति और पासपोर्ट आकार की फोटो आवश्यक है। नाम हटाने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र एवं राशन कार्ड प्रस्तुत करना होगा। वहीं राशन कार्ड स्थानांतरण के लिए पुराने राशन कार्ड के साथ संबंधित जनपद, तहसील, उचित दर विक्रेता का नाम तथा एफपीएस कोड की जानकारी देनी होगी।

जिला पूर्ति विभाग ने नागरिकों से अधिक से अधिक ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग करने की अपील की है। किसी प्रकार की तकनीकी समस्या या सहायता के लिए ग्रामीण क्षेत्र के नागरिक ग्राम पंचायत विकास अधिकारी कार्यालय तथा शहरी क्षेत्र के नागरिक जिला पूर्ति अधिकारी अथवा संबंधित पूर्ति निरीक्षक कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

विभाग का कहना है कि इस डिजिटल पहल से राशन कार्ड से जुड़ी सेवाएं अधिक सरल, समयबद्ध और पारदर्शी बनेंगी, जिससे आम नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा।